Dakhil-Kharij से आशय होता है अपनी संपत्ति या जायदाद बेचने वाले का नाम सरकारी दस्तावेजों से हटाना खारिज और खरीदने वाले का नाम अंकित कराना दाखिल कहलाता है। बिहार राज्य का कोई भी व्यक्ति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर भूमि के संबंध में दाखिल खारिज स्थिती ऑनलाइन चेक कर सकता हैं।

Online बिहार दाखिल खारिज स्टेटस:

बिहार में जमीन विवाद को कम करने के लिए लगातार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब प्लॉट के नक्शे के साथ म्यूटेशन की अनिवार्यता वाला कानून लागू हो गया है,जिसे बिहार दाखिल खारिज भी कहा जाता है। सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी जमीन की खरीदी बिक्री रजिस्ट्री के समय ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है जिससे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जब कोई भी जमीन रजिस्ट्री होती है तो दाखिल खारिज करना अनिवार्य है। जब तक आप जमीन दाखिल खारिज नहीं करवाते हो तब तक जमीन आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती हैं। दाखिल खारिज अर्थात अपनी जमीन बेचने वाले का नाम सरकारी दस्तावेजों से हटाना खारिज करना एवं खरीदने वाले का नाम अंकित करना दाखिल कहलाता है। बिना दाखिल खारिज करायें आपके नाम से मालगुजारी रसीद नहीं कटेगी। इसीलिए रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है। दाखिल खारिज स्टेटस को इंग्लिश में म्यूटेशन स्टेटस कहा जाता है।

Bihar Mutation Status Online Portal:

  • बिहार की सरकार अब डिजिटल इंडिया की ओर अपने कदम बढ़ा रही है। यहां अधिकतर सरकारी विभाग अब काम के आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं।
  • सरकार द्वारा उठाये गए इस नये कदम का फायदा राज्य की जनता और सरकारी विभाग दोनो को ही होगा साथ ही साथ राज्य मे मौजूद जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड होने से इसमें किसी प्रकार की गलती होने का अंदेशा बिल्कुल नहीं रहेगा। 
  • इस सुविधा के होने से राज्य की जनता अपनी जमीन का रिकॉर्ड आसानी से प्राप्त कर पाएंगी। 
  • यह नई वेबसाइट लोगों को तीन सुविधाएं प्रदान करेगी। जिसमें दाखिल खारिज या ऑनलाइन भूमि उत्परिवर्तन, अपना खाता, सर्वे रिकॉर्ड, और भूमि के पंजीयन संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी।
  • बिहार राज्य में ऑनलाइन म्यूटेशन भरने की वर्तमान निर्धारित समय सीमा 35 दिवस ही हैं।
  • इन 35 दिनों में अगर आवेदन में किसी भी प्रकार के आपत्ति आती है तो उस स्थिति में 75 दिनों में दाखिल खारिज को निष्पादित करना होता है।

Online Bihar Dakhil Kharij Status करने की प्रक्रिया:

जब आप किसी जमीन का म्यूटेशन आवेदन करते हैं तो आवेदक जल्दी से वेरीफाई होने का इन्तजार करते हैं। कर्मचारी और सीईओ द्वारा वेरीफाई करने से पहले केस नंबर और करेक्शन स्लीप जनरेशन नंबर पेंडिंग रहता है। जैसे ही कर्मचारी द्वारा वेरीफाई कर लिया जाता है आप अपना स्टेटस प्रिंट कर सकते हैं।

  • दाखिल खारिज स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्वप्रथम बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर आप नीचे दी गई लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं।

http://biharbhumi.bihar.gov.in

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पृष्ठ खुलेगा। जिसके अंतर्गत आपको दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Dakhil Kharij Status Bihar
  • अब आपके सामने म्यूटेशन आवेदन की स्थिति एक नया पेज खुलेगा। जिसके अन्तर्गत आपको कुछ आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे जिला अंचल वितीय वर्ष तथा अपना केस नम्बर। अब सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें।
बिहार दाखिल खारिज
  • सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपके सामने म्यूटेशन की सूची प्राप्त हो जाएगी जिसके अंतर्गत आपको view ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
Bihar Mutation Status Online Portal
  • व्यू ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने म्यूटेशन आवेदन की स्थिति की स्लीप ओपन हो जाएगी। इस प्रकार आप घर बैठे Dakhil Kharij Online Status चेक कर सकते हैं।
बिहार दाखिल खारिज स्थिती ऑनलाइन

सामान्यत: पुछे जाने वाले प्रश्न:

1)दाखिल खारिज/Mutation से क्या आशय हैं?

उ- अपनी संपत्ति या जायदाद बेचने वाले का नाम सरकारी दस्तावेजों से हटाना खारिज और खरीदने वाले का नाम अंकित कराना दाखिल कहलाता है। तथा इंग्लिश में इसे म्यूटेशन कहा जाता है।

2)Online Mutation Status देखने की क्या प्रक्रिया है?

उ- बिहार सरकार, भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग की ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन म्यूटेशन स्टेटस देख सकते हैं।

3)Bihar Mutation/बिहार दाखिल खारिज मे कितने दिनों का समय लगता है?

उ- बिहार दाखिल खारिज के लिए कम से कम 35 दिनों का समय लगता है।