DAYALU YOJANA हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना की शुरुआत की है| इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंत्योदय परिवारो मे से किसी सदस्य की मौत हो जाने या अपंग होने पर उन्हे वित्तिय सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि उनके परिवारो को आर्थिक सकंट का सामना न करना पडे | क्या है – Dayalu Yojana , इसका लाभ अंत्योदय परिवारो को कैसे मिलेगा और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये लेख अंत तक पढना होगा|
Haryana Dayalu Yojana
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने राज्य के अंत्योदय परिवारो के लिए दयालु नाम की योजना की शुरुआत की है, जिसे -Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana के नाम से भी जाना जाता है| इस योजना के जरिए प्रदेश के अगर अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत या दिव्यांगता प्राकृतिक व दुर्घटना होने पर होती है, तो उन्हे राज्य सरकार 100000 से लेकर 500000 रूपए तक की आर्थिक राशि प्रदान करेगी| योजना के जरिए मिलने वाली ये आर्थिक राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी|
दयालु योजना के लिए अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को मिलने वाली राशि
आयु वर्ग | धन राशि |
05 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
Overview of the Dayalu Yojana
योजना का नाम | दयालु योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
लाभार्थी | प्रदेश के अंत्योदय परिवार |
प्रदान की जाने वाली सहायता | मृत्यु या दिव्यांग होने की सिथति मे सरकार दवारा आर्थिक राशि प्रदान करना |
आर्थिक राशि | 100,000 से 500,000/- रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द शुरू की जाएगी |
परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत पात्र नागरिको को ऑनलाइन मिलेगी सहायता राशि
परिवार पहचान पत्र (PPP) के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 180000 रूपए से कम होगी, केवल वे ही दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के हककदार होंगे। इन परिवारों (अंत्योदय परिवार) मे से के किसी सदस्य की मृत्यु होने की सिथति मे आर्थिक सहायता उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी और दिव्यांगता व अपंगता के मामले में लाभार्थी के बैंक खाते में ही ऑनलाइन मोड के जरिए राशि भेजी जाएगी|
Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – Dayalu Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु की स्थिति में)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग की सिथति मे)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा दयालु योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- अंत्योदय परिवारो की वार्षिक आय 1.80 लाख से ज्यादा नही होनी चाहिए|
- परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति मे योजना का लाभ लिया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक को 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
- परिवार पहचान पत्र PPP के डाटा के आधार पर पात्र परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा|
- 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु वाले अंत्योदय परिवार के व्यकित योजना का लाभ ले सकेंगे|
HR दयालु योजना की मुख्य विशेषताएं
- अंत्योदय परिवारो की सरकार दवारा आर्थिक मदद करना
- पात्र परिवारों को आयु के आधार पर राशि प्रदान करना
- राशि का वितरण ऑनलाइन मोड के जरिए करना
- इस योजना से अब अंत्योदय परिवारो को आर्थिक खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर नही रहना पडेगा|
दयालु योजना का उद्देश्य
अंत्योदय परिवारो के व्यकित की मौत होने या दिव्यांगता होने की सिथति मे सरकार दवारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि इन परिवारों को आर्थिक रूप से मदद मिल सके|
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) के लाभ
- दयालु योजना को हरियाणा राज्य के अंत्योदय परिवारो को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है|
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अंत्योदय परिवार के किसी भी सदस्य की मौत होने या दिव्यांग होने के मामले मे 100000 से लेकर ₹500000 तक की आर्थिक सहायता सरकार दवारा प्रदान की जाएगी|
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सहायता राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते मे ऑनलाइन मोड के जरिए भेजी जाएगी|
- दयालु योजना के लिए मिलने वाली आर्थिक राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग दी जाएगी|
- आपको वता दें कि इस योजना की खास बात यह है कि लाभार्थी दवारा दयालु योजना के साथ-साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी आसानी से उठाया जा सकता है|
- इस योजना का लाभ पाकर आवेदक का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होगा|
- दयालु योजना को पूरे राज्य मे चलाया जाएगा|
- इस योजना का लाभ लाभार्थीयों को पात्रता के आधार पर ही मिलेगा|
- इस योजना के चलते अब पात्र परिवारों को आर्थिक जरुरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर मौहताज नही होना पडेगा|
How to Online Registration For the Haryana DAYALU Scheme
अभी योजना को शुरू किया गया है| दयालु योजना के लिए आवेदन करने के वारे मे अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि नही की गई है| योजना के लिए ऑनलाइन व ऑफ़लाइन मोड के जरिए जैसे ही आवेदन किए जाएंगे, तो हम आपको इस आर्टीकल के जरिए सूचित कर देंगे|
Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana – (DAYALU Yojana) – Helpline Number
दयालु योजना से जुड़ी सारी जानकारी या समाधान लेने हेतु हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती है| ये हेल्पलाइन सेवा राज्य सरकार द्वारा बहुत जल्द शुरू की जाएगी। इस सेवा के शुरू होने के बाद ही आवेदक दवारा योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा|