महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के चलते मजदूरों और बांधकाम कामगारों पर आए आर्थिक संकट को दूर करने और मजदूरों की मदद करने के उद्देश्य से बांधकाम कामगार कल्याण योजना (Maharashtra Construction Worker Scheme) की शुरुआत की गई है। इसके चलते बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में पंजीकृत मजदूरों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

श्रमिक महाराष्ट्र भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

आप mahabocw.in के माध्यम से आनलाइन आवेदन फार्म भरकर भी पंजीकरण करवा सकते है। इसके लिए 25 रूपयों का शुल्क देना होगा। पाँच साल के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 60 रूपयों का शुल्क देना होगा।

पंजीकरण के बाद कामगार को एक किट मिलती है, जिसमें सेफ्टी और एसेंशियल किट दी जाती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन होते ही कामगार के खाते में 5000 रुपए भी जमा होते है। यह राशि मजदूरों को दो किश्तों में प्रदान की जाती है।

Bandhkam Kamgar Yojana राज्य के 12 लाख श्रमिकों की सहायता की जाएगी। इस योजना के तहत गन्ना मजदूरों को भी सहायता प्रदान की जाएगी।

इस योजना के अतिरिक्त महाराष्ट्र सरकार द्वारा मजदूरों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं उपलब्ध है जिसे मजदूर वर्ग के लोग स्वयं के और अपने बच्चों के बेहतर जीवन के लिए उपयोग कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्तमान स्थिति में मजदूर हित में निम्नलिखित योजनाएं व सहयोग राशि उपलब्ध है:

  • विवाह के लिए ₹3 लाख की सहायता का प्रावधान
  • दोपहर के भोजन का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना
  • उपकरणों की खरीदी के लिए ₹5 हजार की सहायता का प्रावधान
  • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
  • कक्षा 1 से 7 के बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹5 हजार रूपयों की सहायता का प्रावधान
  • कक्षा 8 से 10 के बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹10 हजार रूपयों की सहायता का प्रावधान
  • बच्चों के डिग्री कोर्स के लिए ₹20 हजार की सहायता का प्रावधान
  • बच्चों डिप्लोमा कोर्स के लिए ₹20 हजार की सहायता का प्रावधान
  • बच्चों के पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के लिए ₹25 हजार की सहायता का प्रावधान
  • बच्चों की मेडिकल की पढ़ाई के लिए ₹1 लाख की सहायता का प्रावधान
  • बच्चों की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ₹60 हजार की सहायता का प्रावधान
  • सामान्य प्रसव में ₹15 हजार व सर्जिकल प्रसव में ₹20 हजार की सहायता का प्रावधान
  • गंभीर बीमारियों में ₹1 लाख रूपयों तक की सहायता का प्रावधान
  • विधवाओं के लिए ₹24 हजार की सहायता का प्रावधान
  • घर खरीदी के लिए ₹6 लाख तक के लोन की सहायता का प्रावधान
  • बेटीयों के लिए ₹1लाख रूपयों तक की सहायता का प्रावधान
  • स्थायी विकलांगता होने पर ₹2 लाख रूपयों तक की सहायता का प्रावधान
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹5 लाख रूपयों तक की सहायता का प्रावधान
  • मृत्यु होने पर ₹5 लाख रूपयों तक की सहायता का प्रावधान
  • अंतेष्टि के लिए ₹10 हजार रूपयों तक की सहायता का प्रावधान आदि।

बंधकाम कामगार कल्याण योजना के लिए पात्रता श्रमिक के आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए

  • आवेदक महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
  • आवेदक ने पिछले 12 महीनों में 90 दिनों का काम किया हो और उसका प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए
  • बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • 90 दिन के काम का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कामों में सलंग्न श्रमिकों को पात्र माना गया है

  • इमारतों का काम
  • गलियों का काम
  • सड़कों का काम
  • खेतों का काम
  • खदानों का काम
  • बिजली के तारों का काम
  • नहरों का काम
  • बांधों का काम
  • सुरंगों का काम
  • पत्थरों का काम
  • लकड़ियों का काम
  • प्लमबर का काम
  • ईंट भट्ठों का काम
  • रेडियो, टी.वी., टेलीफोन से जुड़े काम आदि।

आनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

क्रम वार और चित्रों के साथ प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले महाराष्ट्र इमारत व अन्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए या लिंक पर क्लिक करे https://mahabocw.in/
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  • अब आपको वेबसाइट के नेवीगेशन मेनू में “Workers” का ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक करने के बाद “Worker Registration” का Link दिखेगा अब उस पर क्लिक करें
  • जब आप ऊपर बताई गई लिंक पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने Check your eligibility registration form खुलकर आ जाएगा
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  • इस पृष्ठ पर आप अपनी पात्रता व दस्तावेजों की जाँच करें और पंजीकरण लिए आगे बढ़ें।
  • पात्रता की जांच करने के लिए मांगी गई सभी जानकारी को भरकर “Check your eligibility” आप्शन पर क्लिक करें
  • क्लिक कर देने के बाद अगर आप योजना के लिए पात्र होते हैं तब आपको “OK” बटन पर क्लिक कर देना है
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  • फॉर्म भरने के लिए आपको अपना “OTP Verification” कराना होगा इसके लिए आपको अपना जिला चुन कर बाकि जानकारी भरकर ओटीपी वेरीफाई करना है
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  • वेरीफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर आगे बढ़ सकते है
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  • पंजीकरण करने के बाद आप सहायता राशि प्राप्त कर करने के लिए दावा कर सकते हैं, सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है।