जानिए मध्यप्रदेश राज्य में जाति प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया
भारत सरकार और अलग अलग राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को उनकी पहचान को प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रकार के आवश्यक दस्तावेज प्रदान किए जाते है। जाति प्रमाण पत्र भी उन्हीं दस्तावेजों की श्रेणी में गिना जाता है। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही किसी व्यक्ति विशेष की जाति का पता लगाया जाता है।
हमारे देश में नागरिकों को चार मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है:
- अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe/ST)
- अनुसूचित जाति (Schedule Caste/SC)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class/ OBC) तथा
- सामान्य वर्ग (General category)
इन्हीं आधार पर उन्हें जाति प्रमाण पत्र यानि Caste Certificate प्रदान किया जाता है। इन चारों वर्गों में से सामान्य वर्ग को छोड़कर अन्य तीनों वर्ग को जाति प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अनेक योजनाओं का लाभ जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही योजना के अंतर्गत आने वाली विशेष जाति के नागरिकों को दिया जाता है। इसलिए सभी राज्य के नागरिकों को अपनी जाति के लिए यथोचित प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।
जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता कब होगी
- सरकारी नौकरीयों में लागू आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए
- सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी जाति विशिष्ट योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
- महाविद्यालयों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश लेने के लिए
- चुनावों में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए
- छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
अनुसूचित जाति SC व जनजाति के लिए:
- जाति की पुष्टि हेतु – परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो। अथवा परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भार्इ/बहिन/दादा/पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ।
- वर्ष 1950 कि स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के म.प्र. में निवास सम्बन्धी प्रमाण की पुष्टि हेतु – शिक्षा/शासकीय सेवा/मतदाता परिचय पत्र/परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति
- स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति
- जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र ।
अन्य पिछड़ा वर्ग OBC जाति के लिए
- जाति की पुष्टि हेतु – परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति, जिसमें जाति का उल्लेख हो। अथवा परिवार के किसी सदस्य (पिता/चाचा/भार्इ/बहिन/दादा/पिता पक्ष से अन्य रक्त संबंधी) को वर्ष 1996 के बाद अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
- वर्ष 1984 कि स्थिति में या उससे पूर्व या पश्चात परिवार के म.प्र. में निवास सम्बन्धी प्रमाण की पुष्टि हेतु -शिक्षा/शासकीय सेवा/मतदाता परिचय पत्र/परिवार के सदस्य (दादा/दादी/परदादा/परदादी पिता/माता/चाचा/भाई) के नाम दर्ज अचल सम्पत्ति का रिकार्ड (भूमि/भूखण्ड/मकान की रजिस्ट्री या अन्य कोई राजस्व रिकार्ड आदि) की छायाप्रति
- स्वयं आवेदक के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति
- जाति एवं निवास की तिथि के संबंध में संलग्न घोषणा पत्र
- आय के प्रमाणीकरण हेतु (नायब तहसीलदार/नियोक्ता द्वारा जारी पत्र अथवा शपथ पत्र में से कोई एक संलग्न करें)
- कृषि भूमि (माता/पिता/अवयस्क बच्चों के ) स्वामित्य में सम्पत्ति का क्षेत्र एवं स्थान को राजस्व अधिकारी(जो की तहसीलदार के पद से निम्न स्तर का न हो) द्वारा स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें
मध्य प्रदेश आनलाइन जाति प्रमाण पत्र के आवेदन की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको मध्यप्रदेश लोक सेवा (MP Lok seva) के mpedistrict portal पर जाए या mpedistrict.gov.in पर क्लिक करें
- वेबसाइट का होम पृष्ठ खुलेगा जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है
- अब आपको लॉगइन आप्शन पर क्लिक करना है और अपना लॉगइन आईडी (Login ID) और पासवर्ड (password) डालकर लॉगइन (Login) करना है उसके बाद दिए गए सेवाएं ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है
- अब जो प्रश्न खुलेगा उसमें आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रमाण पत्र एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए प्रमाण पत्र दो अलग-अलग लाइनों में ऑप्शन दिखाई देंगे अपनी पात्रता के अनुसार उस ऑप्शन पर क्लिक करना है
- उसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुलेगा, उसमें मांगी गई जानकारियों को भरना है और सब्मिट ऑप्शन पर क्लिक करना है
- उसके बाद अपने आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों की जांच करना है और मांगे गए दस्तावेजों को सलंग्न करना है
- उसके बाद आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इस प्रकार आप जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर के आवेदन कर सकते हैं। आशा करते है आपको ये जानकारी प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन अप्लाई करने में सहायता प्रदान करेगी।
सामान्यतः पुछे जाने वाले प्रश्न(Frequently Asked Questions/FAQs)
जाति प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है?
इसकी आवश्यकता निम्नलिखित स्थिति में होती है:
सरकारी नौकरीयों में लागू आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए
सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी जाति विशिष्ट योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
महाविद्यालयों में आरक्षित सीटों पर प्रवेश लेने के लिए
चुनावों में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए
छात्रवृत्ति का लाभ लेने हेतु
जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज कौन से है?
आवेदक के परिवार जन का जाति प्रमाण पत्र
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र आदि
प्रमाण पत्र के आनलाइन आवेदन का माध्यम क्या है?
आनलाइन आवेदन मध्यप्रदेश लोक सेवा (MP Lok seva) के mpedistrict portal के माध्यम से किया जा सकता है।