प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई बार किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस वजह से किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। जिससे कि वे आगे भी सही से खेती नहीं कर पाते। इस समस्या का समाधान करने के लिए बिहार राज्य सरकार ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना/ Bihar rajya fasal sahayata yojana के अंतर्गत  ही epacs portal का शुभआरंभ किया है। epacs पोर्टल पर आप आनलाइन आवेदन कर सरकार की कृषि और कृषक हित के लिए बनाई गई इस ई-सुविधा का लाभ ले सकते है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य:

  • इस योजना का आरंभ बिहार सरकार द्वारा बिहार में खेती करने वाले किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा पढ़ने आदि से बचाने के लिए किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत यदि किसी किसान की खेती को किसी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई नुकसान पहुंचता है तो उसे सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धन राशि सीधे किसान के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी।
  • Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana का आवेदन करने के लिए किसानों के पास बैंक का अकाउंट होना आवश्यक है एवं बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
  • इसके अंतर्गत किसानों की फसल के वास्तविक उत्पादन में 20% तक का नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर ₹7500 एवं 20% से अधिक नुकसान होने पर प्रति हेक्टेयर ₹10000 प्रदान किए जाएंगे।

epacs(e- Primary Agriculture Credit Societies) पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन:

यदि आप भी बिहार की किसान हैं तो आप भी गेहूं व धान की फसलों पर अधिप्राप्ति प्राप्त करने के लिए Bihar ePacs Member Online Registration के तहत अपना पंजीकरण कर सकते हैं, और अपनी कृषि को विकसित करते हुए ना केवल बेहतर उत्पादन को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपनी आय को बढ़ाकर अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी कर सकते हैं।

epacs( प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी) में  रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया:

  • Online registration के लिए आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर नीचे दी गई लिंक का उपयोग करे             https://epacs.bih.nic.in
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक होम पृष्ठ खुलेगा जिसमें “बिहार राज्य फसल सहायता हेतु आवेदन के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प दिखाई देगा उसके अंतर्गत Click Here ऑप्शन पर क्लिक करें 
Bihar Rajya Fasal Sahayta Yojna
  • अब अगले पृष्ठ पर दिखाई दे रहे “फसल सहायता योजना हेतु आवेदन के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें” विकल्प में दी गई लिंक पर क्लिक करें
 बिहार राज्य फसल सहायता योजना
  • इस ऑप्शन का चयन करने के बाद आपके सामने लॉगइन पेज खुलेगा। लेकिन लॉगइन करने से पूर्व आप को एक यूज़र आई डी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जिसके लिए आपको ऊपर दिखाई दे रहे ऑप्शनपासवर्ड पाने के लिए यहां क्लिक करें” विकल्प का चयन करना होगा।
Bihar ePacs Member Online Registration
  • इस विकल्प का चयन करने के बाद आपके सामने अगला प्रश्न खुलेगा जिसमें आपको किसान निबंधन संख्या यानी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु किसान निबंधन संख्या आपके पास होना आवश्यक है जिसके लिए आप इस ही वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
epacs(e- Primary Agriculture Credit Societies) पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
  • अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें अपनी कुछ आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी जैसे जिला, अनुमंडल, गांव, आवेदक का नाम(हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ), पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड (जो भी आप रखना चाहते हैं), एवं अंत में कैप्चा कोड प्रविष्ट कर सुरक्षित करें ऑप्शन पर क्लिक करें।
बिहार किसान रजिस्ट्रेशन नंबर
  • इस प्रकार आप अपना यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर पाऐंगे।
  • आपको पुनः लॉगइन पेज पर जाना होगा, अब आपको यहां पर User Id एवं Password को दर्ज करके पोर्टल में लॉगीन  करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा जिसे आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा। इसके अंतर्गत आपको पूछी जाने वाली जानकारी भरनी होगी जिसके बाद अपना फोटो एवं आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें एवं अंत में सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार सफलतापूर्वक epacs/ पेक्स सदस्यता प्राप्त कर सकते है और इसका आप प्रिंट निकाल कर भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न:

1)epacs का पूरा नाम क्या है?

 उ-epacs का पूरा नाम primary agricultural credit societies/ प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी।

2)epacs से क्या आशय है?

उ- इसके अंतर्गत आप गेहूं एवं धान की फसलों पर अधिप्राप्ति प्राप्त कर बेहतर उत्पादन कर सकते हैं।

3) इ- पैक्स में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?

उ- पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, एवं आवेदक को बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।