उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह जी रावत द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना प्रदेश के उन बच्चों के लिए आरंभ की गई है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस के कारण हुई है। Mukhyamantri Vatsalya Yojana के माध्यम से ऐसे सभी बच्चों को ₹3000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।
उत्तराखंड के बच्चों के लिए CM Vatsalya Yojana
कोरोनावायरस संक्रमण के कारण देशभर में कई नागरिकों की मृत्यु हुई है देश में कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोरोनावायरस संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो दिया है उत्तराखंड के ऐसे सभी बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है इस योजना के माध्यम से सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना भरण-पोषण कर सके और आत्मनिर्भर बन सकें। यहां आर्थिक सहायता सभी पात्र बच्चों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बच्चे का बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
उत्तराखंड सीएम वात्सल्य योजना के लाभ एवं विशेषताएं:
- सीएम वात्सल्य योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह जी रावत द्वारा आरंभ किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस संक्रमण के कारण हो गई हो।
- इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह ₹3000 की आर्थिक सहायता बच्चे की 21 वर्ष की आयु होने तक भरण-पोषण भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- Uttarakhand Vatsalya Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र बच्चों का बैंक खाता अनिवार्य है। आर्थिक सहायता सभी बच्चों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा उत्तराखंड सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों की शिक्षा एवं रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता की जाएगी।
- सरकार द्वारा ऐसे सभी बच्चों के लिए सरकारी नौकरी में 5% का कोटा भी रखा जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत बच्चे की पैतृक संपत्ति को बेचने का अधिकार बच्चे के व्यस्क होने तक किसी को भी नहीं दिया जाएगा।
- इस बात की जिम्मेदारी संबंधित से लेकर जिला अधिकारी को दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन की तिथि को 2 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसके अंतर्गत पहले आवेदन की तिथि 31 मार्च 2022 रखी गई थी।
- लेकिन अब मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक मई के अंत तक आवेदन कर सकते हैं।
CM Vatsalya Scheme की पात्रता:
- आवेदक उत्तराखंड राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आवेदक के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस के कारण हुई हो।
वात्सल्य स्कीम 2022 के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
Mukhyamantri Vatsalya Scheme के उद्देश्य:
उत्तराखंड सरकार ने बताया कि जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु कोरोनावायरस से हुई है अथवा जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना से हुई है या किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोनावायरस से हुई है, ऐसे बच्चों को इस योजना के दायरे में लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उनकी शिक्षा का पूरा खर्च उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना मे आवेदन की प्रक्रिया:
उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही मे योजना की घोषणा की गई है इसके लिए अभी आवेदन से संबंधित प्रक्रिया को सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया है। लाभार्थी को मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधी प्रक्रिया के लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा।
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न:
1) मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई ?
उ- मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह जी रावत द्वारा की गई थी।
2)Mukhyamantri Vatsalya Scheme क्या है?
उ- सरकार द्वारा वात्सल्य योजना की शुरुआत राज्य के उन बच्चों के लिए की गई है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोनावायरस के कारण हुई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को सरकार द्वारा ₹3000 की आर्थिक सहायता 21 वर्ष पूर्ण होने तक दी जाएगी तथा उनके शिक्षा का खर्चा भी सरकार द्वारा उठाया जाएगा।
3) उत्तराखंड वात्सल्य योजना मैं आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
उ- आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर।