ऑनलाइन बनवाए बिहार में राशन कार्ड
अन्य राज्यों की तरह बिहार राज्य सरकार ने भी अपने नागरिकों की सुविधा हेतु राशन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। Bihar Food & Consumer Protection Department के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब घर बैठे या अपने मोबाइल या फिर नजदीकी ऑनलाइन सेवा केंद्र के माध्यम से राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Online Ration Card Apply की सुविधा होने के कारण इच्छुक नागरिक आसानी से और कम से कम समय में राशन कार्ड हेतु आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने आवेदन की स्थिति को भी देख सकते हैं कथा अपना आवेदन निरस्त होने की स्थिति में उचित प्रक्रिया अपनाते हुए अपना राशन कार्ड बनवा सकते है।
बिहार में ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने की प्रक्रिया:
बिहार राज्य में ऑनलाइन राशन कार्ड हेतु अप्लाई करने के लिए
- सबसे पहले बिहार राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग फूड एंड कंज्यूमर प्रोटक्शन डिपार्मेंट बिहार की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं या नीचे दी गई नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें
http://epds.bihar.gov.in/
- होम पेज पर दिए गए विकल्प RC अर्थात राशन कार्ड (Ration Card) के अंतर्गत apply for RC विकल्प पर क्लिक करें
- अगले स्क्रीन पर यदि आपका पोर्टल पर लॉगिन आईडी बना हुआ है तो लॉगिन करें अन्यथा लॉगिन आईडी बनाने हेतु दिए गए विकल्प To register click here पर क्लिक करें
- अगले पृष्ठ पर परिवार के मुखिया या परिवार की मुख्य महिला के नाम से आईडी बनाएं जिसके लिए आवेदक अर्थात मुखिया का नाम मोबाइल नंबर और मेल आईडी दर्ज करें। मुख्या का मेल आईडी ना होने की स्थिति में परिवार के सदस्य का मेल आईडी दर्ज करें फिर कैप्चा कोड डालकर get OTP विकल्प पर क्लिक करें।
अब दिए गए मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को दर्ज करें और वैलिडेट विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अगले स्क्रीन पर आवेदक का आधार नंबर दर्ज करें, अपने जिले का चयन करें, अपने क्षेत्र का पिन कोड दर्ज करें तथा एक नया पासवर्ड बनाएं। बनाए गए पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में फिर से दर्ज करें (याद रखे कि पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, स्माल लेटर और स्पेशल करैक्टर तीनों ही समाहित हो) पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर्ड विकल्प पर क्लिक करें
इसके पश्चात आपको पोर्टल की ओर से एक लॉगिन आईडी प्राप्त होगा जिसे लिखकर या सुरक्षित रूप से संभाल कर रखें। अब नीचे की ओर दिए गए Back to login) विकल्प पर क्लिक करें
- अब अगले स्क्रीन पर लॉगइन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें
- अब अगले पृष्ठ पर apply विकल्प के अंतर्गत न्यू अप्लाई विकल्प का चयन करें जिसके अंतर्गत Rural और Urban अर्थात ग्रामीण तथा शहरी विकल्प का अपनी सुविधा अनुसार चयन करें
- अब अगले प्रश्न या अगले पेज पर अपने जिला, क्षेत्र, ब्लॉक, अनुमंडल, पंचायत, आवेदक के पति का नाम या पिता का नाम, एड्रेस, जन्मतिथि, लिंग, जाति, आय का स्त्रोत, मासिक आय, विकलांगता की जानकारी, बैंक का नाम, खाता नंबर, आईएफएससी कोड आदि सभी जानकारियां दर्ज करने के बाद सबमिट विकल्प पर क्लिक करें
- अब आपको पोर्टल की ओर से एक एप्लीकेशन आईडी(application ID)/ आवेदन क्रमांक प्राप्त होगा जिसे नोट कर के रख ले
- अब फिर से होम पृष्ठ पर आएं और न्यू अप्लाई विकल्प के अंतर्गत एडिट एप्लीकेशन/edit application विकल्प पर क्लिक करें अब अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी दर्ज करें तथा संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
अंत में अपने द्वारा प्रदान की गई पूरी जानकारी को एक बार जांच लें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। सबसे अंत में घोषणा पत्र पढ़कर दिए गए लेख को एक्सेप्ट या एग्री करें तथा फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। ज्ञात रहे कि एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद आप किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे।
इस प्रकार आप बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप न्यू अप्लाई विकल्प के अंतर्गत ट्रेक स्टेटस/Track status विकल्प के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
सामान्यता पूछे जाने वाले प्रश्न:
1-बिहार में राशन कार्ड किस विभाग के पोर्टल द्वारा बनाया जाता है?
उ- बिहार राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन राशन कार्ड बनाया जाता है।
2- क्या राशन कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जरूरी है?
उ- जी हां पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु लॉगइन आईडी और पासवर्ड आवश्यक है।
3- ट्रेक स्टेटस विकल्प की क्या उपयोगिता है?
उ-ट्रेक स्टेटस विकल्प के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।