देश के हरियाणा राज्य में नगर निगम चुनाव हेतु पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। अब राज्य में जून महीने में हरियाणा शहरी निकाय चुनाव संपन्न होंगे तथा नगर परिषद व नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव किया जाएगा।

जून माह में होंगे Haryana Nikaya Chunav

हरियाणा नगर परिषद व नगर पालिका चुनाव 2022 लंबे समय से रुके हुए थे, जिसके हेतु Punjab & Haryana High Court द्वारा हरियाणा सरकार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चुनाव प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी जारी कर दी है। चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आचार संहिता लागू कर दी गई है जिससे कि किसी भी तरह की अराजकता और अव्यवस्था को रोका जा सके। धनपत सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार Haryana Municipal Election 2022 के चुनाव 19 जून 2022 को करवाए जाएंगे। हरियाणा निकाय चुनाव 2022, 46 मतदाता सीटों पर होने हैं। जिसके अंतर्गत 28 नगरपालिका अर्थात Municipal Committee एवं 18 नगर परिषद अर्थात Municipal Council के लिए चुनाव होने हैं। इन चुनावों के माध्यम से नगर परिषद व नगर पालिका के अध्यक्ष व पार्षदों का चुनाव किया जाएगा। राज्य के फरीदाबाद, सिवन और बड़ाह इन तीनों जगहों पर इस समय चुनाव नहीं होंगे। 

चुनाव हेतु नामांकन की तिथि

चुनाव हेतु नामांकन की तिथि 30 मई से 5 जून की रहेगी, 6 जून को नामांकन की छंटनी की जाएगी तथा 7 जून को नामांकन वापस लेने की तारीख तय की गई है। 7 जून को नामांकन वापस लेने के साथ ही चुनाव आयोग द्वारा नामांकित उम्मीदवारों को इलेक्शन सिंबल या चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया जाएंगा। मतदान या वोटिंग 19 जून को सुबह 7:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक की जाएगी, जिसके अंतर्गत 18 लाख 30 हजार 208 मतदाता या वोटर अपना मतदान पूरा करेंगे।

चुनाव में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

Haryana State Electoral Officer धनपत सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चुनाव लड़ने हेतु एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इस निर्णय के द्वारा अधिक से अधिक मात्रा में महिला उम्मीदवार के नगर पालिका पार्षद व अध्यक्ष बनने की संभावना बढ़ेगी जिससे कि महिलाओं से जुड़े समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा व निराकरण किया जा सकेगा।

उम्मीदवारों हेतु शैक्षणिक योग्यता 

चुनाव आयोग द्वारा प्रत्याशियों के लिए दसवीं कक्षा तक की योग्यता का मापदंड निर्धारित किया गया है साथ ही महिला एवं शेड्यूल कास्ट/यSC उम्मीदवारों के लिए यह मापदंड आठवीं कक्षा तक का रखा गया है।

चुनावी खर्च के लिए बढ़ाई गई सीमा

इस वर्ष Haryana Shari Nikaya Chunav हेतु चुनावी खर्च सीमा को भी बढ़ाया गया है। अबकी बार नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ₹16 लाख का चुनावी खर्च, नगर परिषद पार्षद पद के उम्मीदवार ₹3.5 लाख का खर्च, नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ₹10.5 लाख का खर्च एवं नगर पालिका परिषद पार्षद पद के उम्मीदवार ₹2.5 लाख तक का चुनावी खर्च कर सकते हैं। परंतु प्रत्याशियों को Haryana Nagar Palika Chunav 2022 प्रक्रिया पूरी होने के एक माह के अंदर संपूर्ण खर्चे की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। इसमें किसी भी तरह की कमी होने पर या जानकारी ना देने पर उस प्रत्याशी के अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही चुनाव खर्च हेतु प्रत्याशियों को एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा।

10 हजार कर्मचारी करवाएंगे चुनाव

चुनाव आयुक्त ने जानकारी दी है कि इस वर्ष 10 हजार कर्मचारी व अधिकारी मिलकर पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न करवाएंगे।

नोटा को नहीं दिया जाएगा महत्त्व

यदि किसी स्थान पर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस मतदाता सीट पर पुनः चुनाव करवाए जाएंगे साथ ही यदि पुन: चुनाव के दौरान फिर से नोटा को अत्यधिक वोट मिलते हैं तो दूसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजेता घोषित किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा 21 जून की तारीख को पुनः चुनाव के लिए आरक्षित रखा गया है यदि किसी स्थिति में पुनःचुनाव करवाना पढ़ते हैं तो 21 जून को मतदान करवाए जाएंगे।

सामान्यता पूछे जाने वाले प्रश्न:

1-हरियाणा राज्य के नगर निकाय चुनाव का मतदान कब होगा?

उ-नगर निकाय चुनाव का मतदान 9 जून 2022 को किया जाएगा

2- हरियाणा राज्य के कितनी सीटों पर नगर निकाय चुनाव इस वर्ष होगा?

उ-इस वर्ष 46 स्थानों पर नगर निकाय चुनाव संपन्न होंगे।

3- चुनाव का प्रभार किस पर रहता है?

उ-राज्य में चुनाव करवाने की अहम भूमिका चुनाव आयुक्त की होती है।