राशन कार्ड की मदद से राशन वितरण केंद्रों से रियायती दरों पर राशन प्राप्त किया जा सकता है साथ ही राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज भी हैं। अब राज्य सरकार राशन कार्ड से संबंधित समस्याओं का निवारण व जानकारियों को डिजिटल माध्यम से साझा कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी Online Ration Card Correction Form पोर्टल पर जारी किया है जिसके माध्यम से राजस्थान राज्य का कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड संशोधन कर सकता हैं।

ऐसे करें Online Rajasthan Ration Card में संशोधन

राशन कार्ड या राशन स्टांप एक कार्ड है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह कार्ड धारक को भोजन या अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता हैं। साथ ही यह एक सरकारी दस्तावेज भी है जो कि कई सारे घरेलू कार्यों के लिए भी प्रयोग होता है।

राशन कार्ड चार प्रकार के होते हैं-

1) एपीएल राशन कार्ड- APL राशन कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा नहीं किए गए गरीबी रेखा के ऊपर आते हैं इस कार्ड के धारक अपने किसी भी नजदीकी राशन कार्ड केंद्र से रियायती दरों पर 15 किलो तक राशन प्राप्त कर सकते हैं।

2) बीपीएल राशन कार्ड- BPL राशन कार्ड उन परिवारों को मुहैया कराया जाता है जो कि गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। बीपीएल राशन कार्ड धारकों की वार्षिक आय ₹10000 से कम होनी चाहिए। यह कार्ड धारक 25 किलो तक का राशन रियायती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं।

3) स्टेट बीपीएल राशन कार्ड- स्टेट बीपीएल राशन कार्ड नगर पालिका या ग्राम सभा द्वारा चिन्हित व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है ऐसे राशन कार्ड धारकों को राशन के अतिरिक्त कुछ जरूरी सुविधा भी प्रदान की जाती है।

4) अंत्योदय राशन कार्ड- अंत्योदय राशन कार्ड उन लोगों को प्रदान किया जाता है चीन के पास आय का कोई स्रोत नहीं है जिसमें कि गेहूं ₹2 प्रति किलो तथा चावल ₹3 प्रति किलो प्रदान किया जाता है।

Rajasthan Ration Card Online Correction के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • आवेदक तथा आवेदक के परिवार का राशन कार्ड
  • पहले से राशन कार्ड बना हुआ है और नया राशन कार्ड बनवाना या नवीनीकरण कराना चाहते हैं तो पुराना राशन कार्ड साथ रखे ।
  • पते का कोई भी प्रमाण पत्र जैसे कि वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि।
  • घर के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो।
  • सही तरीके से भरा हुआ आवेदन फार्म।
  • बैंक पासबुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी।
  • आय संबंधित जानकारी हेतु आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र तथा पहचान हेतु पैन कार्ड।

खाद्य सुरक्षा योजना राशन कार्ड राजस्थान के लिए पात्रता:

  • आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी चाहिए।
  • आवेदक के पास किसी दूसरे राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।
  • एपीएल बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले नागरिक सरकार द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश के अंतर्गत आते हो।
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • अगर परिवार के किसी सदस्य की आयु 1 वर्ष से कम है तो उसका नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है लेकिन उसके नाम पर राशन कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है।

Rajasthan Ration Card Online Correction की प्रक्रिया:

  • राजस्थान राशन कार्ड ऑनलाइन संशोधन के लिए आपको सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। या फिर आप नीचे दी गई लिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं।

https://food.raj.nic.in

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पृष्ठ खुलेगा जिसमें थोड़ा नीचे आने पर खाद्य सुरक्षा योजना राशन कार्ड प्रारूप के अंतर्गत ई मित्र के माध्यम से राशन कार्ड संशोधन के विकल्प का चयन कर संशोधन हेतु फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसमें पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक भरें। तथा सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ दस्तावेजों को संलग्न कर अपने क्षेत्र के नजदीकी ईमित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर जमा करें। इस प्रकार आप राजस्थान राशन कार्ड ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।

सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न:

1) राशन कार्ड क्या होता है?

उ- राशन कार्ड की सहायता से राशन कार्ड केंद्र से रियायती दरों पर राशन एवं अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

2) राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं?

उ- राशन कार्ड चार प्रकार के होते हैं एपीएल बीपीएल अंत्योदय एवं स्टेट बीपीएल राशन कार्ड।

3) ऑनलाइन राशन कार्ड संशोधन की क्या प्रक्रिया है?

उ- राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से संशोधन फॉर्म डाउनलोड कर आप ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया कर सकते हैं।