देश में आए दिन ना जाने कितने ही लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और या तो अपनी जान गँवा बैठते हैं, या फिर अपाहिज हो जाते हैं। ऐसे ही सड़क हादसों में घायल लोगों के इलाज करने हेतु सरकार जल्द ही एक योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम है कैशलेस ट्रिटमेंट योजना (Cashless Treatment Yojana)। इस योजना के तहत 2.5 लाख रूपए तक के इलाज की सुविधा दी जाएगी यानी अस्पताल में अगर किसी मरीज पर 2.50 लाख रूपए तक खर्च होता है वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सड़क हादसों में अक्सर लोग समय पर इलाज ना हो पाने की स्थिति में अपनी जान गँवा देते हैं, ज्यादातर लोगों के पास इलाज का पैसा ही नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए यह सुविधा बेहद कारगर होगी। इस सुविधा के कारण ना तो घायलों के परिवार पर अतिरिक्त खर्च का भार होगा और ना ही स्वंय घायल व्यक्ति पर।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों परिवहन और सचिवों को पत्र लिखा कर कहा है कि अब कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के लिए एक मोटर राहत वाहन कोष बनाया जाएगा। और इसी कोष में डाले गए धन से लोगों का इलाज कराया जाएगा। आपको बता दें कि बीते वर्ष संसद में ही सड़क दुर्घटना कोष का बिल पारित कर दिया गया था। यह पिछले साल पारित हुए सबसे प्रमुख बिलों में से एक हैं।
कैशलेस ट्रटीमेंट योजना इस तरह करेगी काम
इस योजना के अंदर मोटर व्हीकल फंड के अलावा जनरल इंश्योरेंस का भी हिस्सा रहेगा। जैसे की आप जानते ही हैं कि भारत में हर साल 5 लाख से भी अधिक लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जिनमें से 1.50 लाख लोगों की जान चली जाती है। ऐसे ही लोगों के इलाज में खर्च होने वाली धन राशि को जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वहन करेगी। जबकि परिवहन मंत्रालय इसी योजना में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को ठीक करने के लिए खर्च होने वाली धन राशि का भुगतान करेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय इस योजना में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मदद लेगा। ज्ञात हो की एनएचए द्वारा ही आयुषमान भारत पीएम जन आरोग्य योजना की शुरूआत की गई थी। इस कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के तहत अस्पताल से आने वाला क्लेम बिल भी एनएचए ही सेटल करेगा।
Cashless Treatment Yojana का उद्देश्य
देश में हर साल होने वाले 5 लाख सड़क हादसों में करीब 1.50 लाख लोग अपनी जान गँवा देते हैं, जबकि ना जाने इनमें से कितने ही ऐसे हैं जो समय पर इलाज ना मिलने के कारण अपाहिज तक हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों की अब जान को बचाया जा सके और उन्हे समय पर इलाज मिल सके इसलिए ही कैशलेस ट्रीटमेंट योजना को शुरू किया गया है।
सड़क दुर्घटना का लाभ लेने हेतु शर्तें
- अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी का इश्योरेंस नहीं कराता और वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मरीजों को इलाज का पैसा खुद ही भरना होगा।
- अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में गाड़ी चला रहा हो, या उसकी उम्र 18 से कम हो या फिर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
- इस योजना का लाभ केवल देश के नागरिकों को ही दिया जाएगा।