उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ख़ुशी की खबर है। विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और बहुत ही जल्द ऑनलाइन माध्यम से यूपी लेखपाल रिक्रूटमेंट (UP Lekhpal Recruitment) का एप्लीकेशन फॉर्म (Application Form) भरा जा सकेगा |
UPSSSC Lekhal Bharti 2022
इससे पहले की हम इस भर्ती के बारे में और जानकारी दें आईये आपको वैकेंसी (Vacancy) का विवरण दे दें:
एससी (SC) | 1690 |
एसटी (ST) | 152 |
ओबीसी (OBC) | 2174 |
ईडब्ल्यूएस (EWS) | 798 |
अनारक्षित (Unreserved) | 3271 |
कुल वैकेंसी (Total Vacancy) | 8085 |
आईये जानते हैं लेखपाल भर्ती उत्तर प्रदेश सम्बंधित महत्वपूर्ण तिथियां
लेखपाल भर्ती यूपी Date
ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि | 07-01-2022 |
ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि | 28-02-2022 |
आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि | 04-02-2022 |
इच्छुक व्यक्ति यह जान लें की आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम (Online Application Form) से ही स्वीकारे जाएंगे। किसी भी अन्य तरीके से दिया गया आवेदन अमान्य होगा |
केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएसएसएससी की पीईटी (प्रारंभिक योग्यता परीक्षा) उत्तीर्ण की है, इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। लेखपाल परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन केवल उनके पीईटी 2021 परिणाम के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास वैध पीईटी 2021 स्कोर कार्ड होना चाहिए।
Lekhpal Bharti 2022 UP – योग्यता सम्बंधित शर्तें
- जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, उन्हें किसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- शैक्षणिक योग्यता – 12वीं पास (इंटरमीडिएट)
- आयु सीमा – 18-40 वर्ष। राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
- प्रादेशिक सेना में कम से कम दो साल तक सेवा की हो या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो,ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जाएगा वेटेज
UP Lekhpal Recruitment 2022 – आवेदन शुल्क
आईये जानते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय कितना देना होगा शुल्क (Application fee)
UPSSSC यूपी लेखपाल भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF
इस भर्ती में रूचि रखने वाले सभी लोग नीचे दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें | भर्ती से सम्बंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस यूपी लेखपाल भर्ती नोटिफिकेशन में मिल जायेंगे |
कैसे भरें UP Lekhpal Bharti Online Application Form? – upsssc.gov.in अप्लाई करने की यह है प्रक्रिया
- सबसे पहले “candidate registration” सेक्शन में जाकर पंजीकरण कर लें
- इसके उपरान्त आपको लॉगिन करना है
- अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है
- इसके उपरान्त ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करें और फॉर्म जमा कर दें
- आवेदन क्रमांक नोट कर लें
यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-202] के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट में या एक साथ एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जा सकती है । यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के normalization की प्रक्रिया लागू होगी । इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश
- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें ।
- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक एवं बिकलांगजन को, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक (जो आवेदन की अंतिम तिथि तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करेंगे।
- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह स्वयं अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, को ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा । ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा अर्थात उन्हें इस आरक्षण का लाभ उनके पिता पक्ष के आधार पर ही अनुमन्य होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/]/2008-का-2-2008, दिनांक 03 फरवरी, 2008 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर है तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की विकलांगता का प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।
- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2- ई.एम. /200-का-4-203,दिनांक 27 अगस्त,203 के अनुसार अधिकतम आयुसीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।