Parali Protsahan Yojana हरियाणा सरकार ने किसानों को पराली न जलाने के लिए पराली योजना की शुरुआत की है| इस योजना के माध्यम से राज्य के उन किसानों को सरकार दवारा आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा, जो पराली नही जलाएंगे| पराली योजना से किसानों की आमदनी मे सुधार आएगा और वायु प्रदूषण को रोकने मे भी मदद मिलेगी| क्या है – Parali Protsahan Yojana, इसका लाभ किसानों को कैसे मिलेगा और इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको ये लेख अंत तक पढना होगा|
Haryana Parali Protsahan Yojana
किसान जब धान की खेती करते हैं, उसके बाद जो पराली बच जाती है तो वे उसे जला देते हैं| पराली जलाने से आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे स्वास्थय पर भी बुरा प्रभाव पडता है| इसी समस्या को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने पराली योजना को शुरू किया है| Parali Protsahan Yojana के माध्यम से किसानों को पराली जलाने से रोका जाएगा, इसके साथ ही पराली जलाने वाले किसानों को 1000/- रुपए प्रति एकड़ के हिसाव से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी| ताकि प्रोत्साहन राशि मिलने से किसान योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित हो सके| आपको वता दें कि पराली योजना को पूरे राज्य मे चलाया जा रहा है , इससे किसानों को पराली न जलाने के लिए शिवरों या अन्य कार्यक्रमो के जरिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान पराली जलाने के नुकसान के वारे मे जान सके|
About of the Parali Protsahan Yojana
योजना का नाम | पराली प्रोत्साहन योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | किसानों को पराली जलाने से रोकना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | agriharyana.gov.in |
हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना की मुख्य विशेषताएं
- राज्य के किसानों को पराली जलाने से रोकना
- जो किसान पराली नही जलाएंगे, उन्हे सरकार दवारा आर्थिक राशि प्रदान करना
- किसानों को पराली जलाने के नुकसान के वारे मे जानकारी उपलवध करवाना
- पराली जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना|
- किसानों की आमदनी मे सुधार लाना
पराली प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
पराली न जलाने वाले किसानों को सरकार दवारा आर्थिक मदद प्रदान करना है, ताकि पात्र किसानों को योजना का लाभ मिल सके और वायु प्रदूषण को रोका जा सके|
Parali Protsahan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- पराली न जलाने वाले किसान योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
हरियाणा पराली योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्योरा रजिस्ट्रेशन नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- ट्यूबवेल कनेक्शन नंबर
- मोबाइल नंबर
HR पराली योजना के लाभ
- पराली योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक लाभ पहुचाने के लिए की है|
- इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को पराली न जलाने के लिए सरकार दवारा ₹1000 प्रति एकड़ के हिसाब से आर्थिक राशि प्रदान करेगी|
- किसान अपने खेतों में बची पराली को ₹1000 प्रति एकड़ या फिर ₹50 प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार को बेच सकेंगे|
- योजना का लाभ लेने वाले किसानों को ये राशि उनके बैंक खात मे स्थानातरित की जाएगी|
- किसानों को पराली न जलाने के लिए अब कई ऐसी कंपनियां भी सामने आ रही है जो पराली खरीद कर किसानों को अच्छे दाम दे रही हैं|
- इस योजना से राज्य मे पराली के जलने से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सकेगा|
- Parali Protsahan Yojana से किसान आर्थिक रूप से सशकत वनेगे|
- पराली योजना का लाभ आवेदक दवारा ऑनलाइन मोड के जरिए प्राप्त किया जा सक्त है|
Online Registration For the Parali Protsahan Yojana
- सवसे पहले पात्र किसान को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको Farmers Corner के सेक्शन में जाकर Apply for Agriculture Schemes के विकल्प पर क्लिक कर देना है|
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज मे आपको अपना MFMB रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या फिर PPP नंबर दर्ज करके OTP वेरीफाई करना होगा।
- उसके बाद आपको नाम, पिता का नाम, जिला, ब्लॉक एवं तहसील का चुनाव करना है|
- अब आपको Bank Details भरनी है|
- फिर आपको धान का रकबा और खाता नंबर दर्ज करने होंगे|
- अब आपको आवेदन सबमिट कर देना है|
- इसके बाद ग्राम पंचायत कमेटी द्वारा आपके आवेदन का सत्यापण किया जाएगा, और उसे जिले स्तर पर भेजा जाएगा।
- जिले स्तर पर आपका पराली का पंजीकरण सत्यापित होने के बाद राज्य सरकार आपके बैंक अकाउंट मे योजना की राशि भेज देगी|
- इस तरह आपको योजना का लाभ मिल जाएगा और आप आसानी से ऑनलाइन मोड के जरिए Parali ka Panjikaran सफलतापूर्वक कर सकोगे|
Haryana Parali Yojana – Helpline Number
- 1800 180 2117
- Day: Monday to Friday
- Time: 09:00 AM to 05:00 PM