Pitritva Labh Scheme – हरियाणा सरकार दवारा राज्य के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की गई है| इस योजना के माध्यम से श्रमिक की पत्नी और उनके बच्चे के स्वास्थ्य को वेहतर वनाने के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, ताकि माँ और बच्चे को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके| क्या है Pitritva Labh Scheme, कैसे मिलेगा इसका लाभ और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी| ये सारी जानकारी हम आपको इस लेख के जरिए उपलवध करवाएंगे|
Haryana Paternity Benefit Scheme
पितृत्व लाभ योजना को हरियाणा सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू किया है| इस योजना के जरिए बच्चे के लालन-पालन व मां को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार दवारा 21,000/- रुपए की राशि प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को ये सहायता राशि 02 किस्तों के जरिए मिलती है| जिसमे से पहली किस्त नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए 15000/- रूपए और दूसरी किस्त बच्चे के जन्म के बाद 6000/- रुपए श्रमिकों की पत्नी के उचित खान पान और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान की जाती है| लाभार्थीयों को प्रदान की जाने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट मे स्थानातरित की जाती है|
Key Highlight Pitritva Labh Yojana
योजना का नाम | पितृत्व लाभ योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | हरियाणा सरकार दवारा |
विभाग | श्रम विभाग, हरियाणा |
लाभार्थी | पंजीकृत श्रमिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | बच्चे के पालन-पोषण व उनकी माता को पौष्टिक आहार देने के लिए सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 21,000/- रुपए (02 किस्तों मे) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए|
- राज्य के श्रमिक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- आवेदक के पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए|
- लाभार्थी के पास अपने नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए |
- इसी के साथ ही आवेदक के पास 1 साल का सदस्यता प्रमाण पत्र भी होना चाहिए|
- अगर पैदा होने के बाद नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मे उस परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा|
- एक श्रमिक परिवार के केवल 02 बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा | अगर बच्चे बेटियां हैं, तो ऐसे मे इस योजना का लाभ 03 बेटियों को प्रदान किया जाएगा|
- अगर कोई श्रमिक या उसकी पत्नी पितृत्व लाभ योजना के समान किसी अन्य दूसरी योजना का लाभ ले रहे हैं, तो वे पितृत्व लाभ योजना का लाभ नही ले पाएंगे|
- इस योजना के लिए बच्चे के जन्म के 1 साल के भीतर आवेदक को आवेदन करना होगा|
Paternity Benefit योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लाभ व विशेषताएं
- पितृत्व लाभ योजना राज्य के श्रमिकों को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है|
- इस योजना के माध्यम से श्रमिक माता व उसके बच्चे को स्वास्थय सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार दवारा 21,000/- रुपए की आर्थिक सहायता 02 किस्तों के जरिए प्रदान की जाती है|
- राज्य के श्रमिकों को मिलने वाली ये सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते मे भेजी जाएगी|
- इस योजना का लाभ पाकर श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी|
- इस योजना से बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा|
- Pitritva Labh Yojana से अब राज्य मे अब मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी|
- इस योजना मे खर्च होने वाली राशि का भुगतान सरकार दवारा किया जाएगा|
Apply Online for the Pitritva Labh Yojana
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- उसके बाद आपको New user? Register here वाले ऑपशन पे किलक करना है|
- इस ऑपशन पे किलक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा|
- अब आपको इस फॉर्म मे आवश्यक जानकारी ध्यान से दर्ज करनी है|
- फिर आपको Submit के बटन पे किलक कर देना होगा|
- इस प्रक्रिया के बाद आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा|
- आपको ये OTP दिए गए स्थान मे दर्ज करना होगा, फिर आपको Verify के बटन पे क्लिक कर देना है|
- अब आपको आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा|
- फिर आपको लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है|
- अब आप अगले पेज मे आ जाओगे|
- यहाँ आपको Apply for Service के बटन पर क्लिक करना होगा|
- उसके बाद आपको View All Available Services के ऑपशन पे क्लिक कर देना है|
- अब आपके सामने सभी योजनाओं की सूची खुल जाएगी|
- यहाँ आपको Haryana Paternity Benefit Scheme की खोज करनी है और दिए गए लिंक पे किलक कर देना है|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा|
- इस फार्म मे आपको आवश्यक जानकारी को सही-सही दर्ज करनी है|
- सारी जानकारी भरने के बाद आपको अंत मे सबमिट के बटन पर किलक कर देना होगा|
- इस तरह आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के जरिए आवेदन कर दिया जाएगा|
How to check the Application Status
- सवसे पहले लाभार्थी को अधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको TRACK APPLICATION/ APPEAL के बटन पे किलक कर देना है|
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा|
इस पेज नए पेज मे आपको Department /Service को Select करना होगा और Application Reference id दर्ज करनी है| - उसके बाद आपको Check Status के बटन पे किलक कर देना होगा|
- इस बटन पे किलक करते ही सवंधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|
Haryana Pitritva Labh Yojana – Helpline Number
- 18001802129,
- 0172-2560226
Offline Registration for the Haryana Pitritva Labh Yojana
- सवसे पहले आवेदक को सवंधित विभाग मे जाना होगा|
- उसके बाद आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है|
- फिर आपको इस फॉर्म मे आवश्यक जानकारी भरनी है और मांगे गए दस्तावेज अटैच करने हैं|
- उसके बाद आपको ये फॉर्म वहाँ पे जमा करवा देना है, जहाँ से आपने फॉर्म लिया था|
- फिर आपके फॉर्म की जांच की जाएगी|
- जांच हो जाने के बाद योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि आपके बैंक खाते मे जमा कर दी जाएगी|
- इस प्रक्रिया का पालन करके आपके दवारा योजना के अंतर्गत ऑफ़लाइन मोड के जरिए आवेदन कर दिया जाएगा|