Dry Gardening Scheme – बिहार सरकार ने प्रदेश के किसानों के कल्याण के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की है| इस योजना के माध्यम से किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दवारा स्वसिडी दी जाएगी, ताकि किसानों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके| क्या है Dry Gardening Yojana, कैसे मिलेगा इसका लाभ और इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी हम आपको इस आर्टिकल के जरिए उपलवध करवा रहे हैं|
Bihar Dry Gardening Yojana
बिहार सरकार ने किसानों की आमदनी मे सुधार लाने के लिए शुष्क बागवानी योजना को शुरू किया है| इस योजना के जरिए किसानों को नींबू की खेती, आंवला, बेर, जामुन आदि के पेड़ लगाने पर सरकार 50% तक अनुदान देगी। इस योजना के लिए अधिकतम अनुदान की राशि 30000 रुपए प्रति हेक्टेयर रखी गई है। इस राशि का उपयोग करके किसान अपनी जमीन पर मेड़ पर पेड़ लगा सकेंगे| जिससे किसानों कोअधिक मुनाफा होगा, जो उनकी आमदनी मे सुधार लाएगा| Dry Gardening Yojana के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए किया जा सकेगा|
Key Highlight Dry Gardening Scheme
योजना का नाम | शुष्क बागवानी योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | बिहार सरकार दवारा |
लाभार्थी | किसान |
प्रदान की जाने वाली सहायता | मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दवारा सब्सिडी उपलवध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
शुष्क बागवानी योजना के लिए मिलने वाली सब्सिडी
बिहार शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार दवारा किसानों को फल फसलों के लिए कुल लागत का 50% तक का अनुदान दिया जाता है। जिनमे से फलों की बागवानी हेतु अधिकतम 60,000/- रुपए की लागत का 50% अनुदान प्राप्त किया जा सकता है| इस योजना से मिलने वाले लाभ की राशि लाभार्थीयों को कुल 03 वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। जिसका अनुपात 60:20:20 होगा। पहले साल मे किसानो को 18000/- रुपए मिलेंगे, दूसरे साल 6000/- रुपए और तीसरे साल मे किसानो को 6000/- रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस तरह किसानों को कुल 30000/- रुपए का अनुदान का लाभ मिलेगा। किसान शुष्क बागवानी योजना के लिए 0.1 हेक्टेयर से अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन के लिए अनुदान प्राप्त कर सकेंगे|
बिहार शुष्क बागवानी योजना के लिए जरूरी दिशा-निर्देश
बेर, कटहल, आंवला, जामुन, बेल, अनार, नींबू , मीठा नींबू की खेती पर अनुदान के लिए किसान कितना पेड़ खरीद सकते हैं और बागवानी में पौधों से पौधों के बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आप नीचे से प्राप्त कर सकते हैं-
Dry Gardening Yojana के लिए पात्रता
- लाभार्थी को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पात्र होंगे|
- किसान के पास न्यूनतम 1 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए|
- किसान के खेत में ड्रिप सिंचाई उपकरण का संस्थापन अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
- खेतों में सूक्ष्म सिंचाई का होना भी आवश्यक होना चाहिए|
शुष्क बागवानी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जमीनी दस्तावेज
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नम्वर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ
बिहार शुष्क बागवानी योजना का उद्देश्य
किसानों को मेड़ पर पेड़ लगाने पर सरकार दवारा 50% तक का अनुदान प्रदान करना है|
शुष्क बागवानी योजना की विशेषताएं
- किसानों को नींबू की खेती, आंवला, बेर, जामुन आदि के पेड़ लगाने पर राज्य सरकार दवारा 50% तक अनुदान प्रदान करना
- किसानों को प्रथम वर्ष के अनुदान राशि से उपलब्ध कराए गये पौधे की राशि काटकर शेष राशि देय होगी|शेष किस्तें लगाये गये पौधे की उपलब्धता के आधार पर अगले दो वित्तीय वर्ष में देय होगी|
- बागवानी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना
- सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कम वर्षा वाले क्षेत्र में फल पौधे को बढ़ावा देना
- किसान न्यूनतम 0.1 हे॰ एवं अधिकतम 4 हे॰ में अपने इच्छानुसार फल पौध का चयन एवं आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगें।
- किसानों की आमदनी मे सुधार लाना
How to Apply Online for the Dry Gardening Scheme
- शुष्क बागवानी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के जरिए किया जाएगा| जिसमे से आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करके Submit के बटन पे किलक कर देना होगा|
- लाभार्थी दिए गए लिंक पे किलक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| – Click Here