CG Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana – छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की शुरुआत की है| इस योजना के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए सरकार दवारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि श्रमिक अपने घर का निर्माण करा सके| क्या है Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana, कैसे मिलेगा इसका लाभ और इसके लिए आवेदन कैसे किया जाएगा| ये सारी जानकारी हम आपको इस लेख के जरिए उपलवध करवा रहे हैं|
Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य के श्रमिकों के लिए श्रमिक आवास सहायता योजना को शुरू किया है| इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को आवास निर्माण हेतु 50,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी| श्रमिकों को मिलने वाली ये सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट मे स्थानातरित की जाएगी| इस योजना से लाभार्थी विना किसी आर्थिक तंगी के अपने घर का निर्माण करवा सकेंगे|
About of the Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
योजना का नाम | निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना |
किसके दवारा शुरू की गई | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दवारा |
लाभार्थी | राज्य के पंजीकृत श्रमिक |
प्रदान की जाने वाली सहायता | आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफ़लाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | cglabour.nic.in |
निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए|
- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक ही योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
- लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए|
CG निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- श्रमिक कार्ड
- स्थायी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नमवर
- पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ
Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana के लाभ व विशेषताएं
- निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना की शुरुआत राज्य के श्रमिकों के लिए की गई है|
- इस योजना के माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को आवास निर्माण के लिए सरकार दवारा 50,000/- रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी|
- पंजीकृत श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि उनके बैंक खाते मे भेजेगी|
- इस योजना का लाभ राज्य के केवल भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिको को ही प्रदान किया जाएगा|
- Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana का लाभ आवेदक दवारा अपने जीवन काल मे एक वार ही प्राप्त कर सकेगा|
- इस योजना का लाभ पाकर श्रमिको की आर्थिक सिथति वेहतर वनेगी|
- ये योजना पूरे राज्य मे चलाई जाएगी|
- राज्य के सभी पंजीकृत श्रमिकों की पहचान करके उन्हे योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा|
- इस योजना का लाभ पाकर श्रमिक आत्म-निर्भर वनेगे|
निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना का उद्देश्य
राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को अपना घर वनाने के लिए सरकार दवारा आर्थिक मदद उपलवध करवाना है, ताकि ये श्रमिक विना किसी परेशानी के घर का निर्माण करवा सके|
How to Apply Online for the Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
- जो लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हे दिए गए लिंक पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा|
- अब आपको इस फॉर्म मे सारी जानकारी सही-सही भरनी है और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने हैं|
- उसके बाद आपको अंत मे Submit के बटन पे किलक कर देना होगा|
- इस प्रक्रिया का पालन करके आप योजना के अंतर्गत ऑनलाइन मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकोगे|
CG Nirman Shramik Awas Sahayata Scheme – Application Status
- सवसे पहले लाभार्थी को आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा|
- अब आपको योजना की सिथती देखें के बटन पे किलक करना होगा|
- उसके बाद आपको योजना का नाम सलेक्ट करना होगा और आवेदन क़. को दिए गए बॉक्स मे दर्ज करना होगा|
- इसके बाद सिथति देखें के बटन पे आपको किलक कर देना है|
- सिथति देखें के बटन पे किलक करते ही Application Status से सवंधित जानकारी आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगी|
Apply Offline for the Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
- सवसे पहले श्रमिक को श्रम विभाग के दफ्तर मे जाना होगा|
- अब आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा|
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेने के बाद आपको इस फॉर्म मे सभी विवरण ध्यान से भरने होंगे|
- उसके बाद आपको फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेज अटैच करने होंगे|
- सारी प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको ये फॉर्म वहाँ पे जमा करवा देना होगा, जहाँ से आपने इसे लिया था|
- इस तरह आप योजना के अंतर्गत ऑफ़लाइन मोड के जरिए सफलतापूर्वक आवेदन कर सकोगे|
Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Scheme – Helpline Number
- 0771-3505050